Sahab Ram, Yuva Haryana
Chandigarh, 25 Sept, 2018
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आज हरियाणा केबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें सरकार की तरफ से कई फ़ैसले लिए गए हैं।
बैठक के बाद राज्यमंत्री कृष्ण बेदी ने प्रेस कांफ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि आज 27 एजेंडे पास हुए हैं।
मनोहर कैबिनेट के अहम फैसले
1. राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर(आश्रम), बेरी पूजा स्थल और पूजा स्थल से सम्बद्घ या अनुलग्न भूमियों और भवनों सहित उसके विन्यासों के बेहतर प्रबंधन, प्रशासन और अभिशासन के लिए हरियाणा माता भीमेश्वरी देवी मंदिर(आश्रम), बेरी पूजा स्थल अधिनियम,2018 को स्वीकृति प्रदान की गई।
इस अधिनियम के लागू होने से पूजा स्थल कोष का स्वामित्व बोर्ड के पास रहेगा और यह बोर्ड इसके स्वामित्व प्रशासन और उपयोग का हकदार होगा। मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे जबकि स्थानीय शासन विभाग के मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। स्थानीय शासन विभाग के सचिव या स्थानीय शासन विभाग के वित्तायुक्त या आयुक्त, जैसे भी स्थिति हो, इसके पदेन सदस्य होंगे। उपायुक्त, झज्जर इसके पदेन सदस्य सचिव तथा उपमंडल अधिकारी (नागरिक)इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। सरकार द्वारा नौ व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा जिनमें दो ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने सरकार के विचार में हिन्दू धर्म या संस्कृति की सेवा में प्रतिष्ठा हासिल की है, दो ऐसी महिलाएं जिन्होंने सरकार के विचार में हिन्दू धर्म या संस्कृति की सेवा या सार्वजनिक कार्य में, विशेषकर महिलाओं की उन्नति के संबंध में प्रतिष्ठा हासिल की है और तीन व्यक्ति जिन्होंने प्रशासन, कानूनी मामलों या वित्तीय मामलों में प्रतिष्ठा हासिल की है।
2. कल्पना चावला सौर ऊर्जा पुरुष्कार शुरू किया गया । सरकार इसके लिए हरेडा को 10 करोड़ देगी । 10 प्रतिशत अन्य खर्च व 90 प्रतिशत उस वैज्ञानिक को दी जाएगी । आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में कल्पना चावला हरियाणा सौर पुरस्कार शुरू करने और इंटरनेशनल सोलर अलाइन्स (आईएसए) और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी गई।
3. तेजाब पीड़ितों को मासिक पेंशन देने का फैसला लिया गया । 2011 के बाद तेजाब हमले की शिकार महिलाओ को इसमे पेंशन दी जाएगी।
4. कुंडली मानेसर हाई वे पर 5 नए टोल प्लाजा लगाने का फैसला लिया है । पहले 3 महीने फ्री रखा जाएगा। टोल लगाने वाली कंपनियां जो कम से कम पर आएंगी उन्हें टेंडर दीीया जाएगा।
5. कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे के साथ पांच नए शहरों के निर्माण के विधयेक को मंजूरी दे दी गई है ।
6. कैबिनेट ने लिया फैसला बिजली के बिल पर 20 प्रतिशत सबमिट करने पर ही उपभोक्ता जा सकेंगे कोर्ट ।पहले बिजली के बिल का 50 प्रतिशत करना होता था कोर्ट जाने के लिए जमा ।
7. बाजरे की खरीद के 1950 एमएसपी पर होगी खरीद ।
बेदी ने कहा पहले हम 1500 से खरीद शुरू करेंगे. बाकी की राशि जिसमे 1950 की एमएसपी के हिसाब से भरपाई डीबीटी के माध्यम से करने का काम करेंगे।
8. हरियाणा मंत्रिमण्डल की बैठक में सेना के सिपाही शहीद सत्यनारायण की बेटी श्रीमती सुजिता कुमारी को अनुकंपा आधार पर सरकारी नौकरी देने की स्वीकृति प्रदान की है। उसे एक विशेष मामले के तौर पर नीति में ढील देते हुए गु्रप ‘सी’ के पद पर अनुकंपा आधार पर नौकरी दी जाएगी।
9. 2002 में शहीद हुए सिपाही सतबीर सिंह के भाई को नोकरी देने को दी मंजूरी ।
10. अचल संपत्ति के रजिस्ट्रेशन शुल्क में .5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है । कीमतों के हिसाब से बनाई गई स्लैब ।
11. राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा नहर तथा जल-निकास (संशोधन)नियम, 2018 को स्वीकृति प्रदान की गई। हरियाणा नहर तथा जल-निकास नियम, 1976 न्यायसंगत तरीके से पानी के प्रबंधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू किये गये थे। इस नियम में विभिन्न प्रावधान हैं जिसके अंतर्गत इन नियमों की उल्लघंना करने पर कार्यवाही परिभाषित है और इनमें सिंचाई रजवाहों और सहायक नहरों को धारा प्रवाह व सुरक्षित चलाने के लिए भी विस्तार से उल्लेख है।
12. राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्व विभाग की ओल्ड कोर्ट, नारनौल की 17,601 वर्ग गज भूमि शॉपिंग काम्पलेक्स बनाने हेतु नगरपरिषद नारनौल को हस्तांतरित करने के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
13.
हरियाणा मंत्रिमण्डल की बैठक में नगरवार बाहरी विकास शुल्क लेखों का बेहतर रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 में संशोधन करने के नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। नगर वार बाहरी विकास शुल्क लेखों का रख-रखाव के लिए उचित उपबन्ध करने तथा केवल ऐसे एक नगर के बाहरी विकास कार्यों के लिए संगृहित राशि का उपयोग करने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस नियम में संशोधन करना आवश्यक होगा था।