Yuva Haryana
Panchkula
हरियाणा सरकार ने रेप की बढ़ती हुई वारदातों को देखते हुए प्रदेश में कानून बनाया था कि अगर 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ कोई रेप या गैंगरेप का दोषी पाया गया तो उसे फांसी दी जाएगी। लेकिन सरकार द्वारा बनाया गया यह कानून केंद्र में अब लटक गया है।
हरियाणा विधानसभा में यह संशोधित विधेयक सर्वसम्मति से पास हुआ था कि 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप करने वाले को कम से कम 14 साल की सजा या उम्रकैद या फांसी तक दिए जाने का प्रावधान है।
लेकिन हरियाणा ने संशोधित कानून मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा था। केंद्र सरकार ने भी रेप और गैंगरेप के बढ़ते मामलों को देखते हुए कानून में ओर बदलाव कर दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कानून में संशोधन के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र भी लिखा।
केंद्र सरकार ने इस कानून में बदलाव करते हुए बलात्कारियों की सजा में बढ़ौतरी करते हुए कानून को सख्त किया गया है। दोनों के संशोधित एक्ट में 12 और 16 वर्ष का अंतर है। हरियाणा ने 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ गैंगरेप के मामले में फांसी का प्रावधान किया है। वहीं केंद्र ने 2 कैटेगरी बनाई हैं, जिसमें 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ 16 साल से कम उम्र की लड़कियों को भी शामिल किया गया है।