Deepak Khokhar, Yuva Haryana
Rohtak, 18 May, 2019
लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान के दिन कारतूस व लाठी-डंडों और बूथ में जबरन घुसने के मामले में गिरफ्तार किए गए भाजपा नेता रमेश लोहार को एडीजे रितू वाईके बहल कोर्ट ने जमानत दे दी है। लोहार फिलहाल सुनारिया जेल में बंद है। जमानत मिलने के बाद उसे अब रिहा कर दिया जाएगा। इससे पहले 15 मई को निचली कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
12 मई को मतदान के लिए रोहतक के भारती कन्या स्कूल के एक बूथ मंे मंत्री मनीष ग्रोवर व कांग्रेस के पूर्व विधायक भारत भूषण बतरा के बीच कहासुनी हुई थी। इस दौरान भाजपा नेता रमेश लोहार भी वहां मौजूद था, जिसके खिलाफ पूर्व में कई आपराधिक केस दर्ज रहे हैं। हालांकि अब उन मामलों में वह बरी हो चुका है। पुलिस ने रमेश लोहार को 6 साथियों समेत गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मौके से 3 गाडियां भी बरामद की थी। जिसमें 15 कारतूस, लाठी-डंडे और अलग-अलग नंबर की कई प्लेट मिली थी। आरोपियों के खिलाफ शिवाजी कॉलोनी थाने में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया था लेकिन भाजपा नेता को पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल गई थी। इसी बात को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली तक यह मुद्दा उठाया था।
एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी मकसूद अहमद अगुवाई में विशेष जांच टीम का गठन किया था। जिसके बाद विशेष जांच टीम ने भाजपा नेता के खिलाफ आईपीसी की धारा 188,483,283, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130,131 व 134 बी, मोटर यान अधिनियम की धारा 49 व 192 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 भी जोड़ते हुए आरोपी को उसके 6 साथियों सहित गिरफ्तार किया था।