Panipat, Yuva Haryana
26 june 2019
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर प्रतिमाह एक करोड़ रुपए जुर्माना लगा दिया है। यह जुर्माना प्रदेश में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के तहत प्लास्टिक पॉलीथिन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करने, कोई एक्शन प्लान तैयार न करने, और साल 2017-18 की रिपोर्ट सबमिट न करने पर लगाया गया है।
एचएसपीसीबी को मई माह से ही जुर्माने की राशि जमा करनी होगी। गैरतलब है कि एनजीटी के निर्देशों पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के तहत 30 जून 2016 को हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को निर्देश दिए थे कि वो प्रदेश में प्लास्टिक पॉलीथीन के खिलाफ अपनी कार्रवाई सुनिश्चित करें और एक्शन प्लान तैयार करें। जिससे की प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और प्लास्टिक की पैकिंग पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए।
लेकिन सीपीसीबी ने अपनी जांच में पाया कि राज्य के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और बाजारों में धड़ल्ले से पॉलीथीन का उपयोग किया जा रहा है। सीपीसीबी ने जुर्माना लगाते हुए कहा है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के तहत प्रदेश में सही प्रकार से कार्य नहीं किया जा रहा है। जिसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे पर्यावरण को हो रहा है।