Shweta Kushwaha, Yuva Haryana
Chandigarh, 4 Oct, 2018
हरियाणा में अब वरिष्ठ अफसरों को सरकारी गाड़ी के निजी इस्तेमाल करने पर पैसे देने होंगे। सरकारी वाहन से अपने निजी कार्यक्रमों और घर से कार्यालय या वापसी के लिए एक हजार किमी. तक की छूट रहेगी। इसके बदले में उन्हें हर महीने एक हजार रुपये देने होंगे। सभी अफसरों का अक्टूबर और नवंबर की यात्रा खर्च काटने के बाद ही उन्हें दिसंबर में सैलरी मिलेगी।
प्रदेश के सभी वरिष्ठ अफसरों, जिन से यात्रा खर्च वसूला जाएगा, उनमें सीएम के प्रधान सचिव व अतिरिक्त प्रधान सचिव, उप प्रधान सचिव और ओएसडी तक शामिल रहेंगे।
बता दें कि मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्त, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, बोर्ड निगमों के प्रबंध निदेशक और जिला उपायुक्त व एसडीम को लिखित में हिदायत दी है। हालांकि जो भी अफसर लिखित में देंगे कि वे सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनकी सैलरी नहीं काटी जाएगी।
पहले भी सरकार ने अफसरों के सरकारी वाहन को इस्तेमाल करने को लेकर नियम बनाए थे, लेकिन वह फॉलो नहीं किए जाते हैं। लेकिन इस बार मुख्य सचिव ने तत्काल प्रभाव से नियमों का पालन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।