Yuva Haryana
Shahbaad, 7 July 2019
हरियाणा में अब 60 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्ति को भी पूरी पेंशन मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगों के हित में लागू दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को हरियाणा में भी लागू किया गया है। दरअसल हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्ण बेदी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित पेंशन समस्या निवारण कार्यक्रम में पहुंचे।
यहां पहुंचकर कृष्ण बेदी ने लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगों के हित में लागू दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 अब हरियाणा सरकार भी लागू करने जा रही है। इसके साथ ही राज्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद दिव्यांगों को दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 की बुकलैट उपलब्ध करवाई और रिबन काटकर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया है।
राज्यमंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि इसी महीने नगर में पेंशन समस्याओं के समाधान हेतू जल्द ही एक विशाल कैंप लगाया जाएगा। जिसमें पेंशन के साथ-साथ अन्य विभागों से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बता दें कि जन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत अब हरियाणा में 60 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्ति को पूरी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इस अधिनियम में दिव्यांग लोगों की पेंशन, शिक्षा व पुनर्वास सभी विषयों का ध्यान रखा गया है।