Shweta Kushwaha, Yuva Haryana
Chandigarh, 19 July, 2019
पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट ने एक नाबालिगा से दुष्कर्म के मामले में हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की, बल्कि लड़की पर ही मामले में समझौता करने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है।
अब हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए जांच डीएसपी या उससे ऊपर के अधिकारियों को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एक तो इस मामले में पोक्सो एक्ट नहीं लगाया गया है, ऊपर से नाबालिगा पर समझौते को लेकर दबाव बनाया जा रहा है।
क्या था मामला-
नाबालिगा की मां ने कोर्ट को बताया कि बेटी को नौकरी दिलाने के बहाने आरोपित गुरुग्राम लेकर गया और नशीला पदार्थ देकर उसके साथ होटल में दुष्कर्म किया। आरोपी ने बेटी की अश्लील वीडियो बना ली और लगातार उसे ब्लैकमेल करते हुए दुष्कर्म करता रहा। नाबालिगा ने इस बारे में अपनी मां को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद गुरुग्राम थाने में मामला दर्ज करवाया गया।
पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि आरोपी के प्रभावशाली होने के कारण पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और मामले में समझौता करने पर भी दबाव बनाया जा रहा है।
अब हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अगर पीड़िता को पूछताछ के लिए बुलाना पड़े, तो पहले मजिस्ट्रेट से अनुमति अनिवार्य होगी। डीएसपी स्तर का अधिकारी पूरे मामले की जांच करेगा।