पूर्व सैनिकों के आश्रितों के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को फटकार लगाई है. कोर्ट ने HSSC को निष्पक्ष तरीके से व्यवहार करने की बात कही है।
हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव नारायण रैना ने तीन पीड़ितों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ी फटकार लगाई।
पूर्व सैनिकों के आश्रितों ने हरियाणा सरकार और अन्य के खिलाफ यह याचिका दायर की थी. पूर्व सैनिकों के आश्रित क्लर्क भर्ती के साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल करने की मांग कर रहे हैं।
याचिका में कहा गया है कि पूर्व सैनिक कोटे में सामान्य श्रेणी के लिए 88 अंक कटऑफ है लेकिन याचिकाकर्ता हेमलता ने 100 अंक लिये हैं. जबकि दूसरी याचिकाकर्ता सुनीता देवी ने 102 अंक लिये हैं. इसके अलावा राहुल यादव बीसी-बी कोटे से आते हैं. बीसी-बी कोटे की कटऑफ 56 अंक थी, लेकिन याचिकाकर्ता राहुल यादव ने 76 अंक लिये हैं।
हाइकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के कागजों को देखते हुए कर्मचारी चयन आयोग को सभी आवेदकों के साथ निष्पक्षता बरतने की सलाह दी है। जस्टिस रैना ने कहा कि आवेदकों के साथ न्याय हो तो उन्हे कोर्ट की तरफ ना आना पड़े।