Yuva Haryana
09 Nov, 2019
अयोध्या विवाद निर्णय के चलते झज्जर और चरखी दादरी में धारा 144 लागू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते चरखी दादरी, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, हिसार के जिलाधीशों ने अमन और शांति बनाए रखने के इन जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार जिला में सार्वजनिक स्थलों पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंद रहेगा। कोई भी व्यक्ति तेजधार हथियार जैसे कुल्हाड़ी, चाकू, छुर्रा, तलवार, साईकिल चैन, बरछी, फरसा, जेली, गंडासी, लाठी, बंदूक या पिस्तौल के साथ नहीं घूम सकता। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवलेहना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है किसी भी व्यक्ति को शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पांच ड्यूटी मैजिस्टे्रट नियुक्त किए।
ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के साथ संबंधित थाना प्रभारियों की भी ड्यूटियां लगाई।